राज्य सरकार ने ओबीसी को दी सौगात, औद्योगिक क्षेत्र में आऱक्षण का लाभ
रायपुर। राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को सौगात दी है। औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 फीसदी भूमि आरक्षण का आदेश जारी कर दिया है। उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ ने यह अधिसूचना जारी किया है।
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बता दें कि 26 जनवरी के भाषण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की थी। जिसकी अधिसूचना 9 जनवरी को निकाला गया।
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वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग एवं सेवा उद्यम स्थापना हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस प्रवर्ग हेतु 10 (दस) प्रतिशत भू-खंड आरक्षित किए जायेंगे, जो कि भू-प्रब्याजि दर के 10 (दस) प्रतिशत दर तथा 1 (एक) प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
आरक्षण की अवधि नियत दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी पश्चात का हो, से दो वर्ष तक रहेगी। भूखण्ड-भूमि की मात्रा ''छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015'' में वर्णित पात्रता के नियम एवं प्रावधान के अनुसार होगी। यह संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
देखिए अधिसूचना
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