चारा घोटाले में लालू यादव दोषी, हिरासत में लिये गए, 36 को 3-3 साल की सजा

चारा घोटाले में लालू यादव दोषी, हिरासत में लिये गए, 36 को 3-3 साल की सजा रांची। चारा घोटाले में झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी पर फैसला आ गया है। रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने आज इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव  समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस केस में 24 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है। सीबीआई की स्पेशल अदालत ने 36 लोगों को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई है। राजद प्रमुख प्रसाद के सजा के बिंदु पर अब सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस के शशि की अदालत में 21 फरवरी को सुनवाई होगी। लालूद प्रसाद को दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है।  अब लालू प्रसाद के वकील ने अदालत में एक आवेदन देकर उन्हें रिम्स शिफ्ट करने का आग्रह किया है। लालू प्रसाद के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्हें जेल भेजने के बजाए रिम्स भेजने का आग्रह किया गया है। इस आवेदन पर अज दो बजे सुनवाई होगी। लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा, ''21 फरवरी को सजा पर सुनवाई होगी। हमने दर्खास्त की है उनकी (लालू प्रसाद यादव) तबियत ठीक नहीं है, जेल प्राधिकरण को निर्देश दिया जाए कि उन्हें रिम्स में शिफ्ट किया जाए। डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में लालू समेत 75 लोगों को दोषी करार दिया गया है। जबकि 24 लोगों को इस मामले में बरी किया गया है। बरी होने वालों में राजेंद्र पांडेय, साकेत बिहारी लाल, दीनानाथ सहाय, राम सेवक, ऐनल हक, सनाउल हक, मो हुसैन, कलशमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजित सिन्हा,अनिल सिन्हा, अनिता प्रसाद, रमावतार शर्मा, चंचल सिन्हा, रामशंकर सिंह, बसंत सिन्हा, क्रांति सिंह, मधु मेहता शामिल हैं। बता दें कि लालू प्रसाद को अब तक करोड़ों रुपये के चारा घोटाले से जुड़े पांच में से चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। चारा घोटाले के चार मामलों- देवगढ़, चाईबासा, रांची के डोरंडा कोषागार और दुमका मामले में लालू प्रसाद को जमानत  दे दी गई थी। IPL Auction 2022 : ईशान किशन बने सबसे महंगे खिलाड़ी, मुंबई इंडियंस ने खरीदा बीसीसीआई सचिव जय शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया झटका, प्रस्ताव किया खारिज Our players have understood their roles and responsibilities: Dhoni on turnaroun