रिवाल्वर और कारतूस चोरी, कलेक्टर ने दो कर्मचारियों को किया निलंबित बलौदाबाजार। रिवाल्वर और कारतूस चोरी के मामले में कलेक्टर डोमन सिंह ने संयुक्त जिला कार्यालय में पदस्थ दो आरोपी भृत्य रोशन कुमार ध्रुव भू-अभिलेख शाखा एवं उमेश कुमार ध्रुव को निलंबित कर दिया है। इस प्रकरण में दोनों कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया। दर्दनाक हादसे में 4 की मौत, तेज रफ्तार पिकअप पलटी, 24 लोग घायल इसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) (क) अंतर्गत गिरफ्तारी दिनांक 22 फरवरी 2022 से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। लव मैरिज के 5 महीने बाद महिला की मौत, परिजनों का आरोप, पति गिरफ्तार बता दें कि संयुक्त जिला कार्यालय बलौदाबाजार के कक्ष कमांक 65 से ताला तोड़कर कक्ष में रखे एक देशी कट्टा एवं 3 कारतूस तथा अन्य संपत्तियां को चोरी हुई थी। इस घटना में केस दर्ज होने के बाद 22 फरवरी 2022 को समय 16:10 बजे दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। प्लास्टिक गिलास, कप, प्लेट पर प्रतिबंध, स्टॉक खत्म करने 30 जून तक का समय Our players have understood their roles and responsibilities: Dhoni on turnaroun