कलेक्टर ने रायपुर में लगाया धारा 144, विद्युत संंविदा कर्मचारी संघ को टेंट हटाने की चेतावनी रायपुर। कलेक्टर ने राजधानी रायपुर में विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला प्रशासन ने इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का इस्तेमाल किया है। वहीं विद्युत संंविदा कर्मचारी संघ को नोटिस जारी कर किया है, जिसमें टेंट हटा लेने की चेतावनी दी गई है। ऐसा नहीं करने पर एकतरफा कार्रवाई की बात कही है। जानकारी के मुताबिक, रायपुर जिला प्रशासन ने 15 दिनों से राजधानी में प्रदर्शन कर रहे विद्युत संविदा कर्मचारी संघ को एक नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि आपके विरोध प्रदर्शनों से राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। इस धरना प्रदर्शन से आम जनता को कई प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। नोटिस में कहा है कि मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत रायपुर जिले की सीमा में धरना, रैली और जुलूस आदि प्रतिबंधित कर दिया है। नोटिस में संविदा कर्मियों को अपना धरना खत्म कर टेंट आदि हटा लेने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बता दें कि संविदा कर्मियों का प्रदर्शन 10 मार्च से चल रहा है। प्रदर्शनकारी रोज नये तरीकों से विरोध कर अपनी ओर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार को संविदा कर्मियों ने कफन ओढ़कर प्रदर्शन किया। उससे पहले वे घुटनों के बल चलकर और अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर चुके हैं।