मां-बेटी की हत्या मामला, पूर्व विधायक को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

मां-बेटी की हत्या मामला, पूर्व विधायक को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा रायगढ़। जिले में 6 साल पहले मां-बेटी की हत्या मामले में जिला न्यायलय ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बीजू जनता दल (BJD) के पूर्व विधायक अनूप कुमार साय को उम्रकैद की सजा दी है। ओडिशा के पूर्व विधायक ने एक महिला और उसकी बेटी की निर्ममता से रॉड मारकर हत्या की थी। सबूत छिपाने के लिए दोनों के ऊपर गाड़ी चलवा दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने ड्राइवर को सबूत नहीं मिलने पर बरी कर दिया है। (हमारे वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए फोटो को क्लिक कीजिए)

ब्लैकमेलिंग की कहानी

चक्रधरनगर थाना के संबलपुरी गांव में मां शाकंम्बरी प्लांट के रास्ते पर एक महिला और एक बच्ची की लाश मिली है। ये वाकया 7 मई 2016 का है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। तब महिला की पहचान उड़ीसा के बृजराजनगर निवासी कल्पना दास श्रीवास्तव और बच्ची की पहचान बबली श्रीवास्तव,14 वर्ष के रूप में हुई। आईपीएल सट्टा खिलाते 13 लोग गिरफ्तार, करोड़ों के सट्टा-पट्टी जब्त मृतकों के मोबाइल कॉल डिटेल से ओडिशा के बृजराजगर से बीजू जनता दल के पूर्व विधायक अनूप कुमार साय(59) का नाम आया था। इसके बाद पुलिस ने अनूप कुमार साय को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की थी। पहले तो अनूप कुमार साय ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, मगर बाद में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। पूछताछ में अनूप कुमार ने बताया था कि कल्पना से उसकी मुलाकात 2004-05 में हुई थी। जिसके बाद पहले उससे दोस्ती हुई। फिर दोनों बीच प्रेम प्रसंग हो गया। इसी के चलते उसने कल्पना को अपने भुवनेश्वर के मकान में रखा था, लेकिन उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वह अनूप पर शादी करने और पैसा देने का दबाव बना रही थी। ट्रिपल मर्डर का खुलासा, मृतकों के 4 रिश्तेदार गिरफ्तार, हत्या की वजह जान पुलिस हैरान

ओडिशा से रायगढ़ लाकर वारदात को दिया अंजाम

हत्या के आरोपी अनूप ने पुलिस को बताया था कि ब्लैकमेल से तंग आकर उसने कल्पना को शादी का झांसा दिया और कल्पना और उसकी बेटी को लेकर रायगढ़ आ रहा था। इसी बीच मौका मिलने पर पहले रॉड से हमला कर दोनों को मार डाला। इसके बाद सबूत मिटाने की नीयत से अपने ड्राइवर से दोनों के ऊपर गाड़ी चलवा दी। अनूप के इस बयान के बाद पुलिस ने उसके ड्राइवर बर्मन टोप्पो को भी गिरफ्तार किया था। हत्या की वारदात के 4 साल बाद 14 फरवरी 2020 को आरोपियों की गिरफ़्तारी हुई। जिसके बाद से मामले की सुनवाई रायगढ़ के जिला न्यायलय में चल चल रही थी, जिस पर अब फैसला आया है। कोर्ट ने अनूप कुमार साय को उम्रकैद की सजा सुनाई, वहीं सबूत के अभाव में अनूप के ड्राइवर को बरी कर दिया।