स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश, 15 अप्रैल के बाद बच्चों का स्कूल जाना जरूरी नहीं

स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश, 15 अप्रैल के बाद बच्चों का स्कूल जाना जरूरी नहीं रायपुर। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है। इसे देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, 15 अप्रैल के बाद पहली से 8वीं तक के बच्चों का स्कूल जाना अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। कोरोना काल में पढ़ाई को हुए नुकसान को देखते हुए ही 15 मई तक स्कूल लगाने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है, मगर जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, संभवतः उसे देखते हुए शासन ने नया आदेश जारी किया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान शिक्षा सत्र को 31 मार्च के स्थान पर 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। इसके बाद नए शैक्षणिक सत्र में 1 से 15 मई तक अतिरिक्त कक्षाएं लगाने का भी आदेश दिया गया है। अब नए आदेश के तहत 15 अप्रैल के बाद पालक चाहें तो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, बच्चों का स्कूल आना जरुरी नहीं है। मगर इस अवधि में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। शासन ने यह आदेश कक्षा पहली से 8 वीं तक के विद्यार्थियों के लिए जारी किया है। प्राइवेट स्कूल की मनमानी फीस वसूली, कड़ाई करने सरकार ने सभी कलेक्टर्स को दिए निर्देश, लेकिन 8 फीसदी बढ़ाने की छूट दी “A Lot Of Ravindra Jadeja”: Watch Shaheen Afridi Bowl Left-Arm Spin In Nets, Video Goes Viral