आय से अधिक संपत्ति मामले में याचिका स्वीकार, हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम रमन सिंह, बेटे अभिषेक सिंह से मांगा जवाब

आय से अधिक संपत्ति मामले में याचिका स्वीकार, हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम रमन सिंह, बेटे अभिषेक सिंह से मांगा जवाब बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह के खिलाफ याचिका स्वीकार कर लिया है। इस मामले में जस्टिस आरसीएस सामंत की एकल बैंच ने पूर्व सीएम, सीबीआई और ईडी से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने हाईकोर्ट में रमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के वकील हर्ष परगनिहा ने कहा कि डॉ. रमन सिंह छत्तीसगढ़ राज्य के 2003 से 2018 तक मुख्यमंत्री रहे। 1998 का चुनाव हारने के बाद रमन सिंह कर्ज में थे, फिर 2003 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने। 2018 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे इनके परिवार के पास कोई खास आय का स्रोत नहीं है। लेकिन चुनावी शपथ पत्र में सोना, जमीन, और लाखों रूपए की जानकारी दी थी। मगर ये सब आया कहां से इसकी जानकारी नहीं है।  इस पूरे मामले में सीबीआई, ईडी, और ईओडब्ल्यू को भी 6 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। वहीं पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के संबंध में कुछ नए पेपर जमा किए। इसमें यह बताया गया कि अभिषेक सिंह और अभिषाक सिंह के नाम पर दो पैन कार्ड है, जिससे संपत्ति का लेनदेन हुआ है, फिर भी उनकी ओर से इसे दुरुस्त करने के लिए कोई पहल नहीं की गई। इसके आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार ने लागू की पुरानी पेंशन योजना, अब वेतन में नहीं होगी कटौती, पढ़े आदेश यह भी पढ़े- रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण, भावी पीढ़ी को रामायण की मिलेगी जानकारी “A Lot Of Ravindra Jadeja”: Watch Shaheen Afridi Bowl Left-Arm Spin In Nets, Video Goes Vira