कोरोना वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- किसी व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं लगा सकते

कोरोना वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- किसी व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं लगा सकते नई दिल्ली। कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती टीका नहीं लगाया जा सकता। किसी भी व्यक्ति पर टीका लगवाने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। अदालत ने कहा कि कुछ राज्यों और संगठनों ने टीका न लगवाने वाले लोगों के पब्लिक प्लेस पर आने पर पाबंदिया लगाई हैं। ये पाबंदियां ठीक नहीं हैं और मौदूदा स्थिति में इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार को यह भी आदेश दिया है कि वैक्सीन लगवाने से होने वाले साइड-इफेक्ट्स के बारे में भी बताए। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार को लोगों को यह बताना चाहिए कि टीका लगवाने के बाद क्या गलत लक्षण दिख सकते हैं और इससे क्या नुकसान होने की शंकाएं हैं। कोरोना टीका लगवाने की अनिवार्यता वाले कुछ फैसलों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन की पॉलिसी गलत या मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में जिस तरह से कोरोना वायरस का खतरा पैदा हुआ था, उस स्थिति में वैक्सीनेशन की पॉलिसी ठीक थी। लेकिन किसी पर भी टीका लगवाने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। केंद्र सरकार ने नहीं बताया, वैक्सीन लगवाने के क्या दुष्प्रभाव कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा कि वह लोगों को यह भी बताए कि टीका लगवाने के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अदालत ने कहा, केंद्र सरकार या फिर राज्यों की ओर से ऐसा कोई डेटा नहीं रखा गया है कि टीका न लगवाने वाले लोगों से कैसे संक्रमण बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में टीका न लगवाने वाले लोगों के निकलने पर पाबंदियां फिलहाल ठीक नहीं लगती हैं।' CSK vs PBKS : रोमांचक मुुकाबले में चेन्नई की हार, धोनी का नहीं चला बल्ला “A Lot Of Ravindra Jadeja”: Watch Shaheen Afridi Bowl Left-Arm Spin In Nets, Video Goes Vira