सरकारी राशन दुकानों में लापरवाही, सरकार ने सभी कलेक्टर को दिया सख्त निर्देश, पढ़िए

सरकारी राशन दुकानों में लापरवाही, सरकार ने सभी कलेक्टर को दिया सख्त निर्देश, पढ़िए रायपुर। प्रदेश के राशन दुकानों (सोसायटी) में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिसके चलते राज्य सरकार ने सभी कलेक्टर को एक पत्र लिखा है। सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि राशन दुकानों में पंजियों मेंटेन करे। इसमें लापरवाही नहीं चलेगी। खाद्य विभाग के संचालक ने आज कलेक्टरों को पत्र लिखा। प्रदेश की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रावधान के अनुरूप तथा संचालक खाद्य द्वारा निर्धारित प्रारुप में आवश्यक पंजियों का संधारण नहीं किये जाने की सूचना मिली है।  राइस मिल संचालक उठाईगिरी का शिकार, कार से 9 लाख रुपए नकदी लेकर आरोपी फरार, पुलिस ने की नाकेबंदी नियम के तहत इन पंजियों को मेटेंन करना अनिवार्य है-

  1. स्टॉक पंजी
  2. वितरण पंजी
  3. राशनकार्ड पंजी
  4. शिकायत पंजी
  5. घोषणा पत्र पंजी
  6. सुझाव पंजी
  7. डिलीवरी आर्डर पंजी
  8. चालान पंजी
  9. निगरानी समिति की बैठक का पंजी
  10. कैश बुक
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