छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू, सरकार ने अधिसूचना राजपत्र में किया प्रकाशित, पढ़िए

छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू, सरकार ने अधिसूचना राजपत्र में किया प्रकाशित, पढ़ेिए रायपुर, 12 मई 2022 छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना (OPS) फिर से प्रभावशील हो गई है। सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश करने के दौरान इसका ऐलान किया था। मुख्यमंत्री ने आज इस संबंध में ट्वीट भी किया। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन को लेकर जो राजपत्र में प्रकाशन किया है, उसके मुताबिक प्रदेश में 1 नवंबर 2004 से प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल की जायेगी। पुरानी पेंशन के लागू होने के साथ ही 10 प्रतिशत राशि की कटौती अब बंद हो जायेगी, जबकि उसके स्थान पर 12 प्रतिशत की कटौती की जायेगी। पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी कर्मचारी 2004 के बाद नवीन पेंशन योजना के दायरे में आकर रिटायर हुए हैं, उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जायेगा। यह भी पढ़ेनौकरी : स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल में निकली भर्ती, जानें शैक्षणिक योग्यता राजपत्र में इस का बात की भी उल्लेख है कि जो 2004 से लेकर अब तक भविष्य निधि नियमों के तहत राज्य सरकार ने जो समय समय पर ब्याज दर तय किये थे, उसी के अनुरूप वर्षवार ब्याज का भुगतान किया जायेगा। एनएसडीएल से जमा हुई जो भी राशि मिलेगी, उसमें सरकार अपने अंश की राशि रख लेगी, वहीं कर्मचारियों की हिस्से की राशि को वो जीपीएफ में जमा करा देगी। “A Lot Of Ravindra Jadeja”: Watch Shaheen Afridi Bowl Left-Arm Spin In Nets, Video Goes Vir