ग्राम पंचायत कर सकेंगे अविवादित नामांतरण और खाता विभाजन, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

ग्राम पंचायत कर सकेंगे अविवादित नामांतरण और खाता विभाजन, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश रायपुर। राज्य सरकार ने जमीन के नामांतरण और बंटवारे के मामले पर एक बड़ा फैसला लिया है। अब ग्राम पंचायत अविवादित नामांतरण और खाता विभाजन कर सकेंगे।  इसके लिए ग्राम पंचायतों की भुइयां सॉफ्टवेयर में आईडी जनरेट की जाएगी। इस संबंध में आयुक्त भू अभिलेख ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है।