सिंगल यूज प्लास्टिक बैन: नगर निगम की टीम ने बाजारों में दी दबिश, प्रतिबंधित पॉलीथिन मिलने पर लगाया जुर्माना, दी ये समझाइश रायपुर। केन्द्र सरकार के आदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के निर्देश के अनुसार आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध प्रभावशील हो गया है। रायपुर महापौर एजाज ढेबर, आयुक्त मयंक चतुर्वेदी, स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष नागभूषण राव के आदेशानुसार नगर निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिला स्वसहायता समूह की स्वच्छता दीदियों के सहयोग से बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरूद्ध अभियान शुरू किया गया। सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही के नेतृत्व एवं एनयूएलएम की रायपुर सिटी मिशन प्रबंधक सीमा चतुर्वेदानी, सरिता सिन्हा की उपस्थिति में शास्त्री बाजार सहित लाखेनगर मुख्य मार्ग स्थित दुकानों में आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रतिबंधित पॉलीथिन की जब्ती की गई। साथ ही सम्बंधित दुकान मोहित पान पैलेस लाखेनगर मेन रोड, सालिक देवांगन,राजू किराना स्टोर्स भीम नगर, महेशवरी, दुर्गेश कुमार शास्त्री बाजार में प्रत्येक दुकानदार पर 100-100 रूपये कुल 5 दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। सभी दुकानदारों को समझाइश दी गई। नगर निगम के अपर आयुक्त सुनील चंद्रवंशी ने सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही, कार्यपालन अभियन्ता स्वच्छ भारत मिशन रघुमणि प्रधान, एनयूएलएम की मिशन प्रबंधक सरिता सिन्हा, सीमा चतुर्वेदानी की उपस्थिति में महिला स्वसहायता समूह की स्वच्छता दीदियों द्वारा शास्त्री बाजार में संचालित झोला बैंक में पहुंचे। यहां सभी व्यापारियों एवं नागरिकों से दैनिक जीवन में प्लास्टिक का परित्याग करने की बात कही। उसके स्थान पर कपड़े, जुट के थैले का उपयोग करने समझाइश दी। व्यापारियों को बताया कि केन्द्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन ने पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सिंगल यूज प्लास्टिक पर आज से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। व्यापारी बाजारों में पूर्ण व्यवहारिक प्रतिबंध लागू करने में सहभागिता दर्ज करवाने का आव्हान किया गया।