रायपुर। राज्य सरकार कोरोना मृतकों के आश्रितों को 50 हजार रूपए की अनुग्रह राशि देगी। इस सिलसिले में सरकार ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि जरूरी दस्तावेज जमा करने पर 30 दिन के भीतर आश्रितों के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केन्द्र सरकार ने कोरोना से मृत लोगों के आश्रितों को सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस सिलसिले में सभी राज्यों को निर्देश जारी किए गए हैं, और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोरोना से मृत लोगों के आश्रितों को अनुदान सहायता देने के लिए निर्देशित किया गया है। केन्द्र के पत्र के बाद राजस्व विभाग ने सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। इस पत्र में कहा है कि कोविड 19 एक अभूतपूर्व आपदा है। पिछले डेढ़ साल में वायरस के नए वेरियंट के प्रभाव से मृतकों की संख्या में वृद्धि जारी है। यह जरूरी है कि राज्य में विशिष्ट आपदाओं के लिए समय पर और प्रभावित प्रतिक्रिया के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के तहत पर्याप्त राशि उपलब्ध हो। यद्यपि कोविड 19 से मृत लोगों के आश्रितों को अनुदान सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र 6/4 के निहित प्रावधान के अनुसार प्रदान नहीं की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार बोले- कोरोना से मौत पर मिलेगा 50 हजार का मुआवजा, लेकिन रुपए ये देगा…
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