बलौदाबाजार : अस्पतालों में फायर सेफ्टी और जैव अपशिष्ट नहीं, 8 संस्थानों को नोटिस
बलौदाबाजार : अस्पतालों में फायर सेफ्टी और जैव अपशिष्ट को लेकर प्रशासन सख़्त, 8 संस्थानों को नोटिस
बलौदाबाजार। जिले के निजी अस्पतालों में सुरक्षा के मापदंडों को पूरी तरह से दुरुस्त करनें के लिए कलेक्टर सुनील कुमार जैन के निर्देश पर स्वास्थ विभाग द्वारा टीम गठित की गई है। टीम द्वारा अब तक जिले के 13 निजी अस्पतालों का निरीक्षण कर फायर सेफ्टी अनापति प्रमाण पत्र और बायो मेडिकल वेस्ट प्राधिकार के दस्तावेजों का परीक्षण किया गया है। जिसमें से बलौदाबाजार नगर के 8 संस्थानों को विभाग द्वारा नोटिस जारी कर समय सीमा के भीतर सुधार के निर्देश दिए है।
सीलिंग की चेतावनी
साथ ही सुधार नहीं करनें पर सीलिंग की चेतावनी दी गयी है। इन संस्थाओं में आरोग्य क्लीनिक,नीलकमल डायग्नोस्टिक, बिरजू क्लीनिक,आस्था क्लीनिक, त्रिपाठी डेंटल क्लीनिक,ओमकार अस्पताल,गुरुदेव नर्सिंग होम,दिव्या नर्सिंग होम शामिल है।
सुरक्षा के उपाय जरूरी
इस संबंध में जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ खेमराज सोनवानी ने बताया कि अस्पतालों में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की रोकथाम और जैविक अपशिष्ट के निपटान हेतु शासन द्वारा फायर सेफ्टी एवं बायो मेडिकल वेस्ट सम्बंधित कड़े प्रावधान निर्धारित हैं। जिले में इन मापदंडों के क्रियान्वयन हेतु समय समय पर वस्तु स्थिति की जांच की जाती है।
अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र
उन्होंने आगे कहा कि अस्पतालों में निरीक्षण हेतु गठित टीम में नर्सिंग होम एक्ट के जिला नोडल अधिकारी डॉ राकेश कुमार प्रेमी एवं बायोमेडिकल इंजीनियर दीपक चंद्रवंशी सम्मिलित हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के सभी मानकों का पालन समस्त निजी स्वास्थ्य संस्थाओं,अस्पतालों को करना चाहिए एवं प्रत्येक अस्पतालों को नगर सेना से अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (फायर एनओसी) लेना है।