छत्तीसगढ़ में हुक्का बार होगा बैन, मिलेगी ये कड़ी सजा...
रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब हुक्का बार बैन होगा। प्रदेश सरकार ने हुक्का बार को लेकर एक नए क़ानून ला रही है। जिसमें हुक्का बार चलाना ग़ैर क़ानूनी होगा। बड़ी बात यह है कि इसके दायरे में हुक्का बार में पीने वाले भी आएंगे।
कानून नहीं होने से पुलिस को परेशानी
कानून बनने के बाद छत्तीसगढ़ में अब हुक्का बार बैन होगा, लेकिन इस पर अब तक कोई कड़ा क़ानून ना होने से पुलिस और प्रशासन के लिए मुश्किलें आ रही थीं। अब तक कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही होती थी लेकिन वह इतना लचीला था कि, प्रभावी अंकुश नहीं लग रहा था।
हुक्का बार चलाने पर तीन साल की सजा
अब राज्य सरकार ने कोटपा एक्ट में संशोधन किया है। इस संशोधन में अब हुक्का बार चलाने पर अधिकतम तीन साल की सजा है और पचास हज़ार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
हुक्का बार में पीने वालों पर भी कार्रवाई
नए क़ानून की जद में केवल हुक्का बार चलाने वाले ही नहीं बल्कि वहाँ बैठ कर पीने वाले भी आएंगे। प्रावधान किया गया है कि, हुक्का बार में बैठकर पीने वाले को अधिकतम पाँच हज़ार का जुर्माना देना होगा।
पुलिस एफआईआर कर सकेगी
इस संशोधित एक्ट से अब कोटपा संज्ञेय अपराध में तब्दील हो गया है। अब इस मामले में पुलिस एफआईआर कर सकेगी। जबकि पहले कोटपा में इस्तग़ासा ( एक प्रकार का नोटिस ) जारी होता था, जिसमें दो सौ रुपए से पाँच सौ रुपए तक का जुर्माना होता था।