कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रान से दहशत, छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया ये निर्देश
कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रान से दहशत, छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया ये निर्देश
रायपुर। कोरोना के नए प्रकार (वैरिएंट) ओमिक्रान को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। यह डेल्टा के मुकाबले तेजी से फैलता है। इस वेरिएंट को लेकर डब्ल्यूएचओ ने सदस्य देशों को आगाह किया है। इस खतरे को लेकर भारत सरकार ने भी अलर्ट जारी की है। विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए नियम बनाए है। साथ ही सभी राज्यों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सभी जिलों को नए वेरिएंट को लेकर निर्देश जारी किए हैं।
सचिव कमलप्रीत सिंह ने जारी किया निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार के सभी जिले को नए वेरिएंट को लेकर निर्देश जारी किया है।
जारी निर्देश के मुताबिक, विदेश से आने वालों को 7 दिन क्वॉरेंटाइन रहना होगा। इसके बाद आठवें दिन आरटी पीसीआर टेस्ट कराना होगा।
विदेशी यात्रियों को लेकर निर्देश
जिले को साफ तौर पर यह निर्देश दिए गए हैं कि विदेश जाने वाले यात्रियों को कोरोनावायरस नियम का कड़ाई से पालन करवाना होगा। क्वॉरेंटाइन वैक्सीनेशन संबंधी नियमों का भी पालन करना होगा।
कोरोना के नए वैरिएंट को लेकर राज्य सरकार ने सभी कमिश्नर कलेक्टर व विभाग अध्यक्ष को पत्र जारी किया है। डॉ कमलप्रीत ने जारी अपने पत्र में भारत सरकार की तरफ से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रान को लेकर जारी निर्देश का कड़ाई से पालन करने निर्देश दिए हैं।
केंद्र सरकार के निर्देश का कड़ाई से पालन
डॉ कमलप्रीत ने सभी कलेक्टरों को जारी पत्र में कहा है कि नए वेरिएंट के संक्रमण पर रोक लगाने की दिशा में जो निर्देश केंद्र सरकार से मिले हैं, उसका कड़ाई से पालन किया जाए। इससे पहले कल केंद्र सरकार ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र जारी कर नए वैरिएंट को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए थे। उसी पत्र को आधार बनाते हुए राज्य सरकार ने अब सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया है।
1 दिसंबर से लागू होने वाले नियमों में संशोधन
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को भारत आने वाले यात्रियों के 1 दिसंबर से लागू होने वाले नियमों में संशोधन कर दिया है। यात्रा करने से पहले यात्रियों को यह सुविधा पोर्टल में टेस्ट भी नेगेटिव रिपोर्ट को अपलोड करना होगा। साथ ही अपनी 14 दिन की पिछली यात्राओं के बारे में विवरण देना होगा आर्टिफिशियल टेस्ट रिपोर्ट 72 घंटे पहले ही मान्य होंगे।

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