राज्य सरकार ने बढ़ाया पेंशनर्स का महंगाई भत्ता, मूल और पारिवारिक दोनों को लाभ

राज्य सरकार ने बढ़ाया पेंशनर्स का महंगाई भत्ता, मूल और पारिवारिक दोनों को लाभ रायपुर, 22 दिसंबर 2021राज्य सरकार ने पेंशनर्स की महंगाई भत्ता में वृध्दि कर दी है। सरकार ने 5 से 10 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया है। वित्त विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए है।

पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 

वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेशानुसार एक अक्टूबर 2021 से देय सातवें वेतनमान के मूल पेशन/परिवार पेंशन का 5 प्रतिशत महंगाई राहत में वृद्धि की गई है। वृद्धि उपरांत महंगाई राहत 17 प्रतिशत होगा। इसी तरह एक अक्टूबर 2021 से देय छठवें वेतनमान के मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 10 प्रतिशत महंगाई राहत में वृद्धि की गई है। वृद्धि के बाद महंगाई राहत 164 प्रतिशत होगा। (हमारे वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए फोटो को क्लिक कीजिए)
  • यह महंगाई राहत  /सेवानिवृत्त/असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकृत किए गए अनुकम्पा भत्ता पर भी यह महंगाई राहत दी जाएगी।
  • ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/पुनर्नियुक्त यह उन्हें पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी।
  • कोई व्यक्ति यदि पति/पत्नि की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकम्पा के आधार पर सेवा में नही रखा गया है तो पति/पत्नि की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता होगी।
  • यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नि की मृत्यु के कारण अनुकम्पा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नही होगी।
  • ऐसे पेंशनर जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है उन्हें महंगाई राहत उनके मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।
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