राशनकार्ड धारी सरकारी चावल बेचने पर जाएंगे जेल, दुकानदार पर भी होगी कार्रवाई, जानिए नियम...
राशनकार्ड धारी सरकारी चावल बेचने पर जाएंगे जेल, दुकानदार पर भी होगी कार्रवाई, जानिए नियम...
रायपुर। राशनकार्ड धारी व्यक्ति अब उचित मूल्य के दुकान (सोसायटी) का सरकारी चावल नहीं बेच सकेंगे। यदि ऐसा करते पाया गया, तो उसको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। साथ ही सरकारी चावल खरीदने वाले दुकानदार पर भी कार्रवाई की जाएगी।
राज्य शासन के आदेशानुसार, शासकीय उचित मूल्य दुकान से राशन कार्ड के माध्यम से प्राप्त किए गए चावल, शक्क व केरोसिन को कार्डधारक खुले बाजार में ना तो बेच सकेंगे और ना ही बाजार में कोई भी दुकानदार खरीद सकेंगे। जो कार्ड धारक अथवा दुकानदार राशन सामग्री खरीदी बिक्री करते हुए पकड़े जाएंगे, उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली और नियंत्रण आदेश 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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सरकारी चावल बेचने पर जेल, राशन कार्ड होगा निरस्त
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय नया रायपुर की ओर असाधारण राजपत्र क्रमांक 627 के माध्यम से संशोधन किया गया है। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत दुकानों से हितग्राही और कल्याणकारी संस्थाओं को प्रदाय राशन सामग्री को अहस्तांतरणीय कर दिया गया। अब कोई भी कार्ड धारी चावल शक्कर को बेच नहीं सकेगा।
अब लगातार होगी निगरानी
जो दुकानदार राशन कार्ड धारकों के लिए शासकीय उचित मूल्य दुकान से दी गई राशन सामग्री को खरीदेगा उनके विरुद्ध भी छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा तीन के तहत कार्यवाही की जाएगी, जिसमें 7 साल तक की अधिकतम सजा का प्रावधान है। इस संबंध में कलेक्टर रायपुर में खाद्य विभाग के सभी निरीक्षकों को अपने प्रभाव क्षेत्र में सतत निगरानी के निर्देश दिए हैं।
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