कोरोना को लेकर रायगढ़, बलौदाबाजार, राजनांदगांव समेत इन जिलों में आदेश, देखिए

कोरोना को लेकर रायगढ़, बलौदाबाजार, राजनांदगांव समेत इन जिलों में आदेश, देखिए रायपुर। कोरोना मरीजोंं की संख्या में तेजी के चलते कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। रायगढ़ कलेक्टर ने इसका आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं 4 प्रतिशत संक्रमित वाले जिले रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में भी आदेश जारी किये जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश ने सभी कलेक्टर को निर्देश दे दिए हैं। वहीं बलौदाबाजार, राजनांदगांव व अन्य जिलों में भी आदेश जारी किये गए हैं।  (हमारे वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए फोटो को क्लिक कीजिए) रायगढ़ जिले में भी आज रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। जिले में स्कूल, आंगनबाड़ी बंद करने की भी घोषणा कर दी गई है। कलेक्टर भीम सिंह ने सीएम के निर्देश के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया है। बता दें जिले में कोरोना के 346 एक्टिव केस मिले हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश मेें कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड-19 गाइडलाईन के तहत सख्ती से हर संभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा मुख्य उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण और इससे संबंधित रिस्क को सीमित करना है, न कि आर्थिक गतिविधियों को धीमा करना। इस संबंध में जारी निर्देश में कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि प्रदेश के ऐसे जिले जहां पाॅजिटिव रेट 4 प्रतिशत या इससे अधिक है, वहां रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन क्लैम्प डाउन लगाया जाए और नाॅन कमर्शियल गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। इसके लिए जहां जरूरी हो वहां धारा 144 तथा महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए, जिन जिलों में पाॅजिटिव रेट 4 प्रतिशत से ज्यादा है, वहां सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों, पुस्तकालयों, स्वीमिंग पूल और ऐसे सार्वजनिक स्थानों को बंद रखा जाए।  ऐसे जिले जहां बीते 7 दिनों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4% से कम है, वहां कलेक्टर अन्य जिलो के प्रावधान लागू कर सकेंगे। यह भी पढ़े- बलौदाबाजार : कोरोना संक्रमण के चलते धारा 144 लागू, इन कार्यक्रमों पर लगाई प्रतिबंध

बलौदाबाजार जिले में धारा 144 लागू

बलौदाबाजार जिले में कोविड-19 एवं उसके नये वेरियण्ट ओमिक्रान के संक्रमण पर नियंत्रण एवं रोकथाम के आज जिला कलेक्टर सुनील कुमार जैन आदेश जारी करते हुए पुनः धारा 144 लागू कर दिया हैं। आदेश   रादनांदगांव जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने कोरोना से बचाव के नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसके तहत जिले में कई प्रतिबंध लागू किए गए हैं। यह भी पढ़े- सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की सगाई, देखें सभी फोटो कोरोना पर सीएम भूपेश की बैठक, स्कूल बंद करने औऱ लॉकडाउन पर दिए ये निर्देश इस जिले में कोरोना विस्फोट, 38 जवान मिले पॉजिटिव, मचा हड़कंप कालीचरण की जमानत याचिका खारिज कप्तान विराट कोहली ने बनाई मीडिया से दूरी, कोच द्रविड ने बताई ‘असली’ वजह नए साल के पहले 31 दिसंबर को रिकार्ड शराब बिक्री, प्रदेश में जमकर छलका जाम, जानें टॉप 5 जिले…