कलेक्टर ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइन, आज से नाइट कर्फ्यू, स्कूल, आंगनबाड़ी बंद, पढ़िए पूरी गाइडलाइन...
कलेक्टर ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइन, आज से नाइट कर्फ्यू, स्कूल, आंगनबाड़ी बंद, पढ़िए पूरी गाइडलाइन...
रायपुर। राजधानी रायपुर के लिए कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी गई है। लेकिन इससे आर्थिक गतिविधि प्रभावित नहीं होगी। इस संबंध में कलेक्टर सौरभ कुमार सभी व्यवसायियों की बैठक ली थी। जिसमें सभी ने रात 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक शहर में कर्फ्यू लगाने पर सहमति बनी है।
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रायपुर के अलावा रायगढ़ और बिलासपुर में बुधवार से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रायपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट और ढाबे रात 11 बजे तक संचालित हो सकेंगे।
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प्रदेश में कुछ छूट के साथ प्रतिबंध
- किसी भी तरह के जुलूस, रैली, सभा, सार्वजनिक समारोह, सामाजिक कार्यक्रम ( विवाह और अंत्येष्टि को छोड़ कर), सांस्कृतिक, धार्मिक समेत खेल आयोजनों में प्रतिबंध रहेगा।
- सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मॉल, थोक विक्रेताओं, जिम, सिनेमा, थिएटर, होटल एवं रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेस, इवेंट मैनेजमेंट क्लब में वास्तविक क्षमता से एक तिहाई लोग ही उपस्थित हो पाएंगे।
- जिले में रेल से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के पास यात्रा के 72 घंटे के भीतर का RTPCR निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। यदि रिपोर्ट नहीं लाते हैं तो मौके पर ही RTPCR टेस्ट की जाएगी।
- जिले की सड़क सीमाओं पर और सभी रेलवे स्टेशनों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कोविड जांच दल कोरोना की जांच करेगी।
- प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर निकलते समय मास्क और फेस कवर पहनना जरूरी है। साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
- दूसरे राज्यों से जिले में प्रवेश करने वालों को सीमा नाके पर रैंडम जांच होगी।
- विदेश से आने वालों को पास के स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कंट्रोल रूम एवं राजस्व अधिकारी को सूचना देनी होगी।
आदेश के मुताबिक, कोरोना संक्रमण के बढ़ने की वजह से राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुरुप राजधानी ए श्रेणी याने उन शहरों में है, जहां कोरोना का पॉजीटिवटी रेट चार से अधिक है, इसलिए यहाँ प्रतिबंध ज़्यादा कड़ाई से प्रभावी किए जा रहे है, हालांकि इसमें यह ध्यान रखा जा रहा है कि आर्थिक गतिविधियों पर कोई प्रभाव ना पड़े, लेकिन कोरोना संक्रमण की रफ़्तार कम की जा सके।
राज्य सरकार ने जो ए श्रेणी के लिए नियम बनाए हैं वे सभी राजधानी पर प्रभावी हो गए हैं। कल कोरोना रिपोर्ट में राजधानी की पॉज़ीटिवटी दर 6 फ़ीसदी को छू गई थी।
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राजधानी में नाईट कर्फ़्यू प्रभावी हो गया है, एयरपोर्ट पर 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ साथ वैक्सीन के डबल डोज का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। ऐसे आयोजन जिनसे भीड़ होती हो उन पर रोक लगा दी गई है।
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