मंत्रालय में 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति, बनेगा नया रोस्टर
रायपुर। कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद अब प्रतिबंध में ढील दी जा रही है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे जिलों में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया है। अब मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों के संचालन के लिए नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के मुताबिक, 31 जनवरी 2022 से तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को 50% क्षमता के साथ कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इससे पहले केवल 33% उपस्थिति का आदेश दिया गया था।
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नए आदेश के मुताबिक, अगर किसी कार्यालय में 20 कर्मचारी हैं तो सोमवार को केवल 10 लोग ड्यूटी पर आएंगे। मंगलवार को वे 10 लोग ड्यूटी पर आएंगे जो सोमवार को नहीं आए थे। इस तरह एक दिन के अंतराल पर ड्यूटी का रोस्टर बनेगा।
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नया रोस्टर 31 जनवरी से लागू किया जाएगा। अनुभाग अधिकारी से वरिष्ठ अफसरों की पूरी उपस्थिति पहले की तरह अनिवार्य रखी गई है। मंत्रालय और संचालनालय भवनों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पर रोक लगी हुई।
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10 जनवरी को जारी हुआ था आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग ने10 जनवरी को मंत्रालय और संचालनालय स्थित कार्यालयों में एक तिहाई कर्मचारियों से ही काम लेने का आदेश जारी किया था। इसका मकसद कार्यालयों में भीड़ कम करना था ताकि कर्मचारियों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। उस समय बहुत से कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ चुके थे।
बसों के इस्तेमाल पर दी सलाह
सामान्य प्रशासन विभाग ने कार्यालय आने के लिए बसों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। कहा गया है, सार्वजनिक बसों की जगह अधिकारी-कर्मचारी निजी अथवा विभागीय गाड़ियों को प्राथमिकता दें।
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