रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)। उत्तराखंड के उधमसिंहनगर के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ल ने प्रेमप्रकाश सिंह को फौजदारी वाद क्रमांक 2934/2016 शासन बनाम प्रेमप्रकाश आदि पर लगाए आरोप 120बी, 420, 471, 504, 342 के मामले में दोषमुक्त करार दिया है। अदालत ने आदेश में लिखा है कि अपीलार्थी को व्यक्तिगत बांड निरस्त करते हुए अभियुक्तों को उनकी जमानत के दायित्व से मुक्त किया जाता है। न्यायालय का फैसला आने के बाद प्रेमप्रकाश के समर्थकों में खुशी की लहर है। प्रेमप्रकाश मूलत: उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले हैं। वह उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री रह चुके हैं।
उत्तराखंड नैनीताल जिले के हल्द्वानी में अवैध मस्जिद और मदरसे को तोड़ा गया, जिसको लेकर शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस कार्रवाई के दौरान हिंसा भड़...
तेलंगाना में सभी 119 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शुरू हो गया है
उत्तराखंड की सिल्क्यारा-डंडालगांव टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को 17 वें दिन सुरक्षित निकाल लिया गया है
उत्तरकाशी के सिलक्यारा स्थित टनल में बीते 17 दिनों से फंसे 41 मजदूरों
उत्तराखंड में 12 नवंबर से सिल्कयारा सुरंग के अंदर फंसे सभी 41 मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया।
उत्तराखंड। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को किसी भी वक्त बाहर निकाला जा सकता है