सतअंजोर,बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया को झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। शुक्रवार (23 जून) को करीब डेढ़ बजे जमानत याचिका पर फैसला सुनाया गया।
सौम्या की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में करीब दो महीने पहले 12 दिन तक बहस हुई थी। बहस के बाद जस्टिस पी सैमकोशी ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को जस्टिस पी सैमकोशी ने आदेश सार्वजनिक किया।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2 दिसंबर को कोयला घोटाला और अवैध उगाही के आरोप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया था।
ईडी का आरोप है कि सौम्या चौरसिया ने कोयला घोटाला और अवैध उगाही सूर्यकांत तिवारी के जरिए इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया। ईडी के अनुसार, प्रारंभिक रूप से ये घोटाला 500 करोड़ से भी ऊपर का है। ईडी ने मामले में कई अभियुक्तों की संपत्तियां जब्त की हैं।
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