डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में महापौर एवं सभी अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष होगा. इस प्रक्रिया को 12 दिसंबर 2019 में बंद किया गया था.
अब नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष चयन जनता स्वयं करेगी.
डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि चना वितरण ऑकशन के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया गया है. हमने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का फैसला लिया है.
कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये निर्णय
निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्षों का चुनाव होगा प्रत्यक्ष
कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के नगर पालिक निगमों के महापौर एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से कराए जाने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए बैठक में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (संशोधन) अध्यादेश, 2024 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) अध्यादेश 2024 (प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं आरक्षण संबंधित प्रावधान) की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने के संबंध में अध्यादेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
उल्लेखनीय है कि अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य में 1999 के पूर्व नगर पालिक निगमों में महापौर तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होता था। तत्कालीन सरकार द्वारा नगरीय निकायों के महापौर तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन को अप्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया था, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में 12 दिसम्बर 2019 को किया गया था।
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