महासमुंद । महासमुंद में मादक पदार्थों की तस्करी के एक बड़े मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने दो युवकों को 15-15 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला 29 फरवरी 2024 का है, जब बागबाहरा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक गोल्ड कलर की स्कोडा कार (MH-04-DY-6715) में भारी मात्रा में गांजा ओडिशा से बागबाहरा की ओर लाया जा रहा है।
सूचना के आधार पर पुलिस ने पिथौरा चौक पर घेराबंदी कर कार को रोका। तलाशी के दौरान कार की डिक्की से 120 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया।
एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने दोनों आरोपियों को धारा 8(ख)(ii)(ग) के तहत दोषी ठहराते हुए 15-15 साल की सजा सुनाई।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना नहीं भरने पर आरोपियों को 1-1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इस मामले में विशेष लोक अभियोजक नूतन साहू ने पैरवी की, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई।
गरियाबंद। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने रविवार को गरियाबंद नगर पालिका क्षेत्र में 44 विकास कार्यों का भूमिपूजन कर नग...
रायपुर।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के जशपुर जिला प्रवास के दौरान ग्राम भैंसामुड़ा में एक बेहद आत्मीय और उत्साहवर्धक दृश्य देखने को मिला, जब वे श...
जांजगीर-चांपा । जांजगीर-चांपा जिले में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय मवेशी तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। शिवरीनारायण थाना पुलिस ने इस मामले में 5 आर...
रायपुर। राजधानी में मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई के बीच पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। चिट्टा (हेरोइन) की सप्लाई करने वाले दुर्ग कनेक...
राजनांदगांव । राजनांदगांव जिले के गैंदाटोला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मातेखेड़ा में एक 13 वर्षीय नाबालिग की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से मौत हो गई। इस...